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PMEGP लोन स्कीम की गाइड

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admin
Posted on
Jan 05, 2024
PMEGP Loan

सूक्ष्म, लघू एवं मध्यम उद्योगों मंत्रालय (MSMEs Ministry) ने एक ही नई योजना को शुरू किया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP। यह एक क्रेडिट पर आधारित सब्सिडी योजना है। यह योजना मंत्रालय द्वारा 31 मार्च 2008 को शुरू किया गया जिसमें कि दो पूर्व योजनाएं प्रधानमंत्री रोजगार योजना लोन(PMRY) और ग्रामीण रोजगार सृजन योजना (REGP) को मिला दिया गया है।

इस योजना का उद्देश्य उन उद्योगों को वित्तीय सहायता पहुंचाना है जोकि अपने सूक्ष्म और लघु उद्योगों को शुरू करना चाहते हैं या फिर उनका विस्तार करना चाहते हैं। खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग (KVIC), राज्य खादी ग्रामीण उद्योग बोर्ड (KVIB), और जिला उद्योग केंद्र (DIC) एक साथ मिलकर इस योजना को चला रहे हैं। 

यह योजना उद्योगों को मदद देकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर खोल रही है और इसके तहत सूक्ष्म, लघु ,और मध्यम उद्योगों को विस्तार मिल रहा है। इस योजना का उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है।

अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर है तो आप PMEGP लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जोकि आपको आपके किसी नए प्रोजेक्ट के लिए फंड देगा।

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PMEGP लोन स्कीम की विशेषताएं

PMEGP loan yojana स्कीम के विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  • क्रेडिट से जुड़ी सब्सिडी: PMEGP एक क्रेडिट से जुड़ी सब्सिडी योजना है जिसमें आप अपने छोटे बिज़नेस या फिर पहले से ही चले आ रहे बिज़नेस के लिए वित्तीय सहायता लोन और सब्सिडी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
  • सब्सिडी कॉम्पोनेंट: PMEGP स्कीम की सब्सिडी आपके प्रोजेक्ट की कीमत और आप किस तरीके की सहायता चाहते हैं के आधार पर तय की जाती है जो की 15% से 35% के बीच में है। सरकार इस सब्सिडी को इसीलिए देती है ताकि आप पर से बिजनेस लोन चुकाने के बोझ को कम किया जा सके।
  • योग्यता:‌ 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जो की आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं वह PMEGP स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह स्कीम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए है।
  • प्राथमिक सेक्टर: PMEGP कई उद्योगों को प्राथमिकता देता है जिसमें एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग, टैक्सटाइल्स, हस्तकला और अन्य पारंपरिक उद्योग शामिल हैं। हालांकि इस योजना में सेवा, उत्पादन और व्यापार उद्योग भी शामिल हैं।
  • लोन राशि: PMEGP स्कीम के तहत लोन की राशि प्रोजेक्ट लागत पर आधारित रहती है। जिसमें आपको 50,000 रुपए से 25 लाख‌ रुपए के बीच लोन दिया जाता है। 
  • क्रियान्वयन: इस स्कीम को कई तरह के फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फर्म के द्वारा संचालित किया जाता है जो योग्य व्यक्तियों को लोन मुहैया कराते हैं।
  • PMEGP ऑनलाइन एप्लीकेशन: PMEGP लोन के लिए अप्लाई PMEGP  e-पोर्टल के द्वारा किया जाता है। PMEGP एप्लीकेशन की प्रक्रिया बहुत साधारण है और इसे MSME मंत्रालय की ऑफिशल वेबसाइट से भी किया जा सकता है।
  • मॉनिटरिंग: एक राज्य स्तर पर गठित टास्क फोर्स और एक जिला स्तर पर गठित क्रियान्वयन आयोग इस योजना को मॉनिटर करते हैं जो कि यह सुनिश्चित करते हैं कि योग्य व्यक्तियों तक लोन और सब्सिडी सही तरीके से मुहैया कराई जाए।

आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे FlexiLoans के द्वारा फंड पा सकते हैं। FlexiLoans से बिजनेस लोन पाने के लिए आज ही अप्लाई करें और कुछ ही मिनट में लोन पाएं।

आपको PMEGP लोन स्कीम के तहत कितनी सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी?

PMEGP loan अलग-अलग तरह की सब्सिडी अमाउंट प्रोजेक्ट लागत और लाभ पाने वाले के सामाजिक वर्ग के आधार पर देता है । नीचे दी हुई PMEGP स्कीम के तहत दी जाने वाली सब्सिडी अमाउंट के बारे में जानें:

पात्रता वर्गवर्ग भागीदारीशहरी सब्सिडी दरग्रामीण सब्सिडी दर
सामान्य10%15%25%
विशेष5%25%35%

आपको यह जानना जरूरी है कि सब्सिडी केवल आपके प्रोजेक्ट के कुल खर्च के एक ही भाग के लिए दी जाती है। आपको शेष राशि के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से बिजनेस लोन पाने के लिए अप्लाई करना होगा। FlexiLoans पर हम आपको बहुत ही सरल तरीके से जरूरतमंद फंड मुहैया करवाएंगे और वह भी कॉम्पिटेटिव इंटरेस्ट रेट पर।

एमएसएमईस के लिए क्रेडिट से जुड़ी हुई सब्सिडी योजना क्या है?

इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों को पूरे देश में आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना है। पीएमईजीपी योजना के तहत उद्यमी को किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए सरकार मार्जिन मनी पर सब्सिडी देती है।

प्रोजेक्ट की कैटेगरी और लोकेशन के आधार पर, सरकार मार्जिन मनी की सब्सिडी कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट के 15 % और 35% के बीच में तय करती है। आप शेष लागत के लिए किसी अतिरिक्त एमएसएमई लोन या फिर किसी अन्य तरह के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

PMEGP स्कीम के तहत सारी आर्थिक गतिविधियां आती हैं जिसमें खेतीबाड़ी और उससे संबंधित गतिविधियां, उत्पादन, सर्विस सेक्टर, और अनौपचारिक सेक्टर की गतिविधियां। इसके तहत उत्पादन प्रोजेक्ट्स की अधिकतम लागत 25 लाख रुपए होती है जबकि सर्विस इंडस्ट्री के लिए प्रोजेक्ट्स की अधिकतम लागत 10 लाख रुपए है।

उद्यमी के पास PMEGP स्कीम के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं: पहला ऑप्शन ऑनलाइन PMEGP पोर्टल के द्वारा और दूसरा ऑप्शन राज्य खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड (KVIB) या KVIC के जिला ऑफिस में अप्लाई करना।

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PMEGP के उद्देश्य

PMEGP लोन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

  • देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देना जिससे रोजगार के नए अवसर निकलें।
  • बेरोजगार युवाओं और पढ़े-लिखे व्यक्तियों को स्थाई रोजगार मुहैया करवाना।
  • देश की आर्थिक प्रगति के लिए वस्तुओं और सेवाओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना।
  • भारत के युवा में आविष्कार और उद्यम के प्रति भावना को विकसित करना।
  • सूक्ष्म उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करना जिससे कि समाज में समानता की भावना विकसित हो।
  • सूक्ष्म उद्योगों और लघु उद्योगों को अच्छी तकनीक और अवसर प्रदान करना जिससे कि वह प्रतियोगी उत्पादन कर सकें।
  • स्थानीय और क्षेत्रीय विकास के लिए क्लस्टर आधारित बिजनेस मॉडल को सहायता देना।
  • देश के कुल उत्पादन और निर्यात क्षेत्र में सूक्ष्म और छोटे उद्योगों की हिस्सेदारी को बढ़ावा देना।

PM udyog yojana का उद्देश्य भारत के लोगों में स्वरोजगार और उद्यम आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देना है। साथ ही उन्हें एक स्थाई आय और आजीविका पाने का अवसर देना भी।

PMEGP एप्लीकेशन की प्रक्रिया

PMEGP के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना

Pradhanmantri udyog yojana लोन के आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • सबसे सबसे पहले आपको वह प्रोजेक्ट चुनना होगा जिसके लिए आप PMEGP लोन मदद चाहते हैं। PMEGP की वेबसाइट पर आप पात्र उद्योगों और गतिविधियों की एक लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं।
  • आपको एक डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी जिसमें आप अपने बिजनेस, बाजार की क्षमता, फाइनेंशियल अनुमान, और अन्य संबंधित डाटा उपलब्ध करवाएंगे।
  • फिर आप PMEGP की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएं।
  • होम पेज पर आपको online application form for individual या online application form for non individuals का चुनाव करना होगा।
  • नीचे दी गई सूचना के बारे में अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरें।
  1. आधार नंबर (Aadhar Number)
  2. एप्लीकेंट का नाम जो आधार कार्ड पर दिया गया है।
  3. एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए, एजेंसी को चुनें।
  4. ड्रॉप डाउन मेनू में से अपने राज्य और जिला को चुनें।
  5. ड्रॉप डाउन मेनू से स्पॉन्सरिंग ऑफिस को चुनें।
  6. लीगल टाइप का चुनाव करें।
  7. लिंग और जन्म की तिथि को चुनें।
  8. अपना सामाजिक वर्ग सामान्य और विशेष वर्ग  में से चुनें।
  9. योग्यता और संपर्क सूचना
  10. लोकेशन को चुने (ग्रामीण या शहरी)
  11. निवासी पता
  12. ड्रॉप डाउन मेनू से एक्टिविटी का प्रकार चुनें ( सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग)
  13. लिस्ट में से इंडस्ट्री को चुने और प्रोडक्ट के बारे में समझाएं।
  14. ईडीपी(EDP) ट्रेंनिंग के बारे में बताएं और अगर ईडीपी ट्रेंनिंग किसी ट्रेनिंग सेंटर के अंतर्गत ली है तो उसके नाम के बारे में भी जानकारी दें।
  15. लोन जानकारी मुहैया कराएं।
  16. बैंक का विवरण
  • सारी जानकारी भर लेने के बाद, अपनी मुहैया कराई हुई जानकारी को सुरक्षित करने के लिए सेव एप्लीकेंट डाटा बटन को दबाएं।
  • उसके बाद आपको ऊपर दी गई फाइल्स को अपलोड करना होगा।
  • आखरी में आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर एक ईमेल प्राप्त होगा जिसमें आपको एप्लीकेंट आईडी और पासवर्ड मिलेगा।

PMEGP योजना के लिए ऑफलाइन अप्लाई

अगर आप PMEGP लोन स्कीम के तहत अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको नीचे दी हुई निर्देश का पालन करे:

  • शुरुआत करने से पहले आपको उस प्रोजेक्ट को चुनना होगा जिसके लिए आप PMEGP वित्तीय की मदद चाहते हैं। आप पात्र उद्योगों और‌ गतिविधियों की एक लिस्ट PMEGP ऑनलाइन पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं।
  • आपको एक डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी जिसमें आप अपने बिजनेस, बाजार की क्षमता, फाइनेंशियल अनुमान, और अन्य संबंधित डाटा उपलब्ध करवाएंगे।
  • उसके बाद आप PMEGP एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करेंगे।
  • उसे ऊपर बताई गई गाइडलाइंस के हिसाब से भरेंगे।
  • अब आप अपने PMEGP एप्लीकेशन फॉर्म को डीपीआर और अन्य जरूरी कागजातों जैसे पहचान पत्र, पते का प्रमाण, और अपनी स्कूल कॉलेज की मार्कशीट के साथ नजदीक के सरकारी बैंक में जमा करवा देंगे।
  • उसके बाद आपके PMEGP एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा।
  • आपके आवेदन को मंजूर कर दिया जाता है तो आपको आपके बिजनेस से संबंधित ट्रेनिंग और काउंसलिंग दी जाएगी।
  • ट्रेनिंग और काउंसलिंग लेने के बाद आप बैंक में PMEGP लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
  • लोन पाने के बाद आपको अपना बिजनेस शुरू करना होगा और PMEGP के तहत जारी की गई निर्देश और विनियमन को अनुसरण करना होगा।

PMEGP लोन योजना आवेदन प्रोसेस में कई चरण होते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि आप मांगी हुई सारी जानकारी प्रदान करें और जो भी दस्तावेज आपसे मांगे गए हैं उन्हें भी लगाएं। इससे आपके PMEGP स्कीम के तहत लोन पाने के अवसर बढ़ जायेंगें।

PMEGP के तहत सब्सिडी और फंडिंग

खादी एवं ग्रामीण योग आयोग (KVIC) और जिला उद्योग केंद्र (DIC) ऐसे दो संगठन है जो की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की इस योजना को चलाने में मदद करते हैं। PMEGP लोन स्कीम पात्र व्यक्तियों को उनके छोटे या सूक्ष्म बिजनेस के लिए सब्सिडीज और फंडिंग देती है।

PMEGP yojana के तहत सब्सिडी प्रोजेक्ट कॉस्ट की एक परसेंटेज होती है जिसे आवेदक की कैटिगरी और उसकी लोकेशन के आधार पर तय किया जाता है। शहरी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के लिए सब्सिडी 15% मिलती है और स्पेशल कैटिगरी के लिए 25 % मिलती है।

विशेष वर्ग के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, महिला, रिटायर्ड सर्विसमैन और विकलांग आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी वर्गों के लिए सब्सिडी रेट 25 प्रतिशत है।

PMEGP‌ लोन स्कीम बैंक लोन के तहत फंडिंग देती है। यह फंडिंग मेंबर बैंक के द्वारा दी जाती है। लोन अमाउंट प्रोजेक्ट लागत के 90% तक भी हो सकता है जिसमें 10% सामान्य वर्ग की और 5% विशेष वर्ग की हिस्सेदारी रहती है।

PMEGP लोन इंटरेस्ट रेट बाजार में जारी रेट से कम है । आपको PMEGP लोन के लिए पात्र बनने के लिए कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए और आपकी शैक्षिक योग्यता आठवीं पास होनी चाहिए।

बिजनेस चलाना तो मुश्किल हो सकता है लेकिन लोन लेना मुश्किल नहीं होना चाहिए। FlexiLoans पर, हम  मानते हैं कि हर एक ग्रामीण बिजनेस को बढ़ाने का अवसर मिलना चाहिए। हम हमारे सरल फाइनेंसिंग ग्रामीण उद्योग लोन योजना ऑप्शंस के साथ आपकी बिजनेस क्षमताओं को बढ़ाने का मौका देंगे।

PMEGP ऋण के लिए पात्रता मानदंड

PMEGP लोन के लिए पात्रता पाने के लिए आपको नीचे दिया हुआ मापदंड पूरा करना होगा‌:

  • आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आपने कम से कम आठवीं कक्षा तक पढ़ाई की हो।
  • यह योजना उन बेरोजगार व्यक्तियों के लिए है जो कि अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इसीलिए जब आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आपको किसी सरकारी या निजी संस्था में काम नहीं करना चाहिए।
  • आपको भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आपके प्रोजेक्ट की लागत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और सर्विस सेक्टर में 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • सेल्फ हेल्प ग्रुप इस लोन के लिए पात्र है।
  1. सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड संस्थाएं
  2. प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज
  3. चैरिटेबल ट्रस्ट्स (गैर सरकारी संस्थाएं)
  • अगर आप पहले से ही या फिर किसी अन्य भारत सरकार के कार्यक्रम का हिस्सा हैं तो आपको इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
  • अगर आप पहले से ही किसी सरकारी सब्सिडी योजना के तहत सहायता प्राप्त कर चुके हैं।

PMEGP लोन नए प्रोजेक्ट्स को उत्पादन क्षेत्र में या सर्विस सेक्टर में स्थापित करने के लिए या फिर पहले से ही मौजूद बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए लोन मुहैया करवाता है।

PMEGP लोन के तहत वित्तीय मदद

PMEGP लोन एक टर्म लोन है जो कि बिज़नेस को एक फिक्स रेट पर और डिस्काउंट्स पर कुल प्रोजेक्ट लागत के लिए लोन मुहैया करवाता है। लेकिन कई चीजे PMEGP लोन को प्रभावित करती हैं।

नीचे PMEGP लोन के द्वारा मुहैया कराई जाने वाली फाइनेंशियल हेल्प को विस्तार से समझाया गया है:

  • लोन की राशि: भारत सरकार PMEGP लोन की राशि को उद्योग और कुल प्रोजेक्ट लागत के आधार पर तय करती है। PMEGP लोन की राशि कमर्शियल या सर्विस सेक्टर के प्रोजेक्ट्स के लिए 10 लाख रुपए तक तय की गई है। वही मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित प्रोजेक्ट्स के लिए अधिकतम राशि 25 लाख रुपए तय की गई है।
  • स्व निवेश ( सेल्फ इन्वेस्टमेंट): PMEGP फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत उद्यमी का निवेश का एक भाग जरूरी होता है। यह 

सामान्य वर्ग के लिए 10% और विशेष वर्ग के लिए 5% रखा गया है। अगर आपका प्रोजेक्ट इसकी ऊपरी सीमा पर आता है तो आपको सरकार 90% से 95% तक का लोन मंजूर कर सकती है।

  • सब्सिडी  ग्रामीण: यह योजना आपको PMEGP लोन के अलावा आपके प्रोजेक्ट के लिए सब्सिडी या मार्जिन मनी भी देती है। इस सब्सिडी का अनुपात विशेष वर्ग के ग्रामीण बिजनेस के‌ लिए 35% है और सामान्य वर्ग के लिए 25% है।
  • सब्सिडी शहरी: सामान्य वर्ग के शहरी बिजनेसमैन 15% सब्सिडी और विशेष वर्ग के बिजनेसमैन 25 % सब्सिडी प्राप्त करते हैं। इन सबके अलावा PMEGP लोन की वार्षिक स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट 11% और 12% है। इसके अतिरिक्त इस लोन पर 6 महीने का मोरटोरियम होने के साथ-साथ तीन से 7 साल का रीपेमेंट पीरियड भी है। सभी 10 लाख रुपए तक के PMEGP लोन के लिए कुछ गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं हैं। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया(RBI) ने 10 लाख तक की सीमा के लोन को कॉलेटरल फ्री किया है। 

अगर आपको बिजनेस के लिए फंडिंग और उधार की जरूरत होती है आप अतिरिक्त उधार दूसरे अन्य प्लेटफॉर्म्स या फिर माध्यमों से भी बिजनेस लोन कैसे प्राप्त करें इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

PMEGP लोन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट ( दस्तावेज)

आपको PMEGP स्कीम के तहत कुछ आवश्यक दस्तावेजों को PMEGP लोन के लिए अप्लाई करते समय जमा करना जरूरी है। नीचे दिए हुए दस्तावेज लोन अप्लाई करते समय जमा कराने जरूरी हैं:

  • प्रोजेक्ट के ऊपर दी हुई एक विस्तृत रिपोर्ट जिसमें बाजार विश्लेषण, बिजनेस संबंधी जानकारी, और वित्तीय अनुमान दिया गया हो।
  • पूरी तरह से भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आदि
  • पते का प्रमाण पत्र जैसे बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, आदि
  • एप्लीकेंट के शिक्षा पात्रता के दस्तावेज जैसे मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट
  • ग्रामीण क्षेत्र सर्टिफिकेट अगर लागू है तो
  • प्रोजेक्ट की लागत और और फाइनेंस के साधन
  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग /महिला/ रिटायर्ड सर्विसमैन/ विकलांग सर्टिफिकेट, यदि लागू हो
  • पार्टनरशिप डीड अगर लागू हो
  • पिछले 6 महीने का बैंक अकाउंट विवरण
  • लोन देने वाली संस्था द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज

आपको यह ध्यान रखना होगा कि फाइनेंसिंग संस्था और प्रोजेक्ट के नेचर के हिसाब से कुछ अलग दस्तावेजों की जरूरत भी हो सकती है।

PMEGP लोन के लिए अप्लाई करने के तरीके

PMEGP लोन के लिए अप्लाई करने के निम्नलिखित तरीके हैं:

  1. ऑनलाइन एप्लीकेशन: आप PMEGP लोन स्कीम के तहत अप्लाई PMEGP पोर्टल में लॉगिन करके भी कर सकते हैं। पहले आपको ई पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाना होगा फिर उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। इसके बाद आप जरूरी दस्तावेजों को अपलोड कर देंगे और इस तरीके से आप इस योजना के तहत ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो PMEGP लोन का स्टेटस इसके ऑनलाइन पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं।
  2. ऑफलाइन एप्लीकेशन: आप PMEGP लोन के लिए ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको PMEGP एप्लीकेशन की ऑफिशल वेबसाइट से पूरा डाउनलोड करना होगा। अगर आप चाहें तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म जिला उद्योग केंद्र या खादी एवं गांव उद्योग आयोग के ऑफिस से भी प्राप्त कर सकते हैं।

इसके बाद आप भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म और जरूरी दस्तावेजों को DIC या KVIC के ऑफिसेज में भी जमा कर सकते हैं।

FlexiLoans के द्वारा लोन अप्लाई करने की प्रक्रिया बहुत ही जल्दी हो जाती है और यह पूरी ऑनलाइन है।

आप आज ही लोन के लिए अप्लाई कीजिए और देखिए की कितनी आसानी से आपको फंड मिल जाएगा। हम यह बहुत अच्छे से समझते है कि एक बिजनेस को चलाने के लिए क्या चुनौतियां आती हैं। इसीलिए हम FlexiLoans के साथ लोन लेना बहुत सरल और सुविधाजनक बना रहे हैं।

PMEGP एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक करें

PMEGP लोन एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए आपको नीचे दी गई निर्देशों का पालन करना होगा:

  • सबसे पहले आप इस PMEGP की ऑफिशल वेबसाइट पर जाएं पीएचपी पोर्टल एक्सेस करने के लिए।
  • फिर आप होम पेज पर एप्लीकेशन ट्रेक ऑप्शन क्लिक करें।
  • उसके बाद आप एक सही विकल्प का चुनाव करें: एप्लीकेशन स्टेटस या लोन लोन डिसबर्समेंट स्टेटस।
  • अब अपना एप्लीकेशन नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, जन्म की तिथि, मोबाइल नंबर, और सिक्योरिटी कोड जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसे भरें।
  • आखिरी में नीचे दिए हुए सबमिट बटन को दबाएं। आपको PMEGP लोन का स्टेटस दिखाई दे जाएगा।

यह सलाह दी जाती है कि आप PMGEP लोन के स्टेटस को लगातार मॉनिटर करें और अगर इसमें कुछ भी आपको संदेह या प्रश्न है तो उन्हें संबंधित अधिकारियों से पूछें।

बैंक जो PMEGP के द्वारा फंडिंग देते हैं

PMEGP आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए फंड देता है। इस योजना को सुचारू रूप से चलने के लिए कई बैंक और फाइनेंशियल संस्थाएं PMEGP स्कीम का सहयोग करती है। कुछ ऐसी बैंक जो कि वर्ष 2023 में PMGEP के तहत फंड देती है नीचे दी हुई हैं:

  • आईडीएफसी फर्स्ट
  • इंडियन बैंक
  • बैंक ऑफ़ बरोदा
  • बैंक ऑफ़ इंडिया
  • कोटक महिंद्रा बैंक
  • केनरा बैंक
  • पंजाब नेशनल बैंक
  • सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
  • स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया
  • एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
  • यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
  • आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड
  • यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया
  • एक्सिस बैंक

PMEGP लोन स्कीम के तहत लोन सीमा

PMEGP स्कीम की लोन सीमा 9.5 लाख से 23.75 लाख रुपए है। उत्पादन इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट लागत की ऊपरी सीमा 25 लाख रुपए तय की गई है।

सर्विस सेक्टर के बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए की ऊपरी सीमा निर्धारित की गई है। सभी परिस्थितियों में, योजना के लाभार्थियों को 5% से 10% का योगदान देना होगा जबकि बैंक 90% से 95% का योगदान देती है।

हालांकि, सरकारी सब्सिडी जिसे मार्जिन मनी भी कहा जाता है। मार्जिन मनी लोन राशि की 15% से 30% होती है। आखिरी में, बैंक कुल प्रोजेक्ट लागत का 60% से 75% टर्म लोन देती है।

सेक्टर जो PMEGP लोन का फायदा उठा सकते हैं

PMEGP स्कीम के तहत नीचे दिए हुए बिजनेस या सेक्टर को लोन दिया जाता है

  • सर्विसेज ओर टेक्सटाइल
  • हस्त निर्मित फाइबर और कागज
  • खनिज आधारित प्रोडक्ट
  • एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग
  •  वन आधारित प्रोडक्ट
  • ग्रामीण इंजीनियरिंग
  • ग्रामीण बायोटेक
  • पॉलीमर आधारित प्रोडक्ट 
  • केमिकल आधारित प्रोडक्ट

PMEGP के तहत स्वीकृत गतिविधियों की सूची

PMEGP योजना के तहत निम्नलिखित प्रोजेक्ट्स फंडिंग के लिए पात्र हो सकते हैं:

  • सीमेंट और संबद्ध उत्पाद
  • कोल्ड स्टोरेज
  • कोल्ड चैन सॉल्यूशंस
  • इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक संबंधी उपकरण
  • फॉरेस्ट इंडस्ट्री
  • पेपर और संबद्ध उत्पाद
  • सर्विस सेक्टर
  • टेक्सटाइल और कपड़ा
  • एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग
  • केमिकल पॉलीमर और खनिज
  • डेरी और डेरी संबंधित उत्पाद
  • फूड प्रोसेसिंग
  • हॉर्टिकल्चर
  • ऑर्गेनिक फार्मिंग
  • प्लास्टिक और संबद्ध उत्पाद
  • लघु बिजनेस मॉडल
  • वेस्ट मैनेजमेंट ( कचरे का प्रबंधन)

PMEGP के तहत अस्वीकृत गतिविधियों की सूची

PMEGP स्कीम के तहत नीचे दिए हुए बिज़नेस मनाही की गई है:

  • बीड़ी, सिगार, और सिगरेट जैसे उत्पादों को बनाना या उन्हें बेचना
  • Tapping of toddy
  • फसलों की खेती
  • फूलों की खेती, बगीची की खेती, और रेशम की खेती
  • प्लीज माइक्रोन से पतला पॉलिथीन बैग बनाना
  • प्लास्टिक से बने हुए  डिब्बों को बनाना
  • किसी भी तरीके का मांस
  • होटल दुकान या ढाबा जो अल्कोहल देते हैं
  • तंबाकू को रॉ मटेरियल की तरह प्रोड्यूस या प्रिपेयर करना
  • रबर कॉफी या चाय की खेती
  • पशुपालन जैसे मछली पालन और मुर्गी पालन

PMEGP लोन स्कीम के तहत नई जानकारियां

फरवरी 2023 में गवर्नमेंट ने जारी किया कि 3083 लाभार्थी 296.19 करोड़ का लोन केंद्र सरकार के द्वारा PMEGP स्कीम के तहत ले चुके हैं।

KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार ने PMEGP स्कीम के तहत 100.63 करोड़ की मार्जिन सब्सिडी को 3083 लाभार्थियों को बांटा है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के एक्सपर्ट के अनुसार सब्सिडी के लाभ के रूप में 25,000 लोगों को नए रोजगार मिले।

PMEGP स्कीम में 1.03 लाख नए उत्पादन और सेवा क्षेत्र को आसान कर दिया है। 8.25 लाख रोजगार फाइनेंशियल ईयर 2022 में बढ़े। यह पिछले 14 सालों में इस प्रोग्राम के तहत सबसे ज्यादा बढ़त के रूप में दर्ज किया गया है।

PMEGP स्कीम ने महाराष्ट्र, गुजरात, और कर्नाटक की कुल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स से ज्यादा जम्मू कश्मीर में विकसित की है।

PMEGP स्कीम की कुछ विशेष बातें

  • PMEGP स्कीम को नोडल स्तर पर खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग और राज्य स्तर पर खादी और गांव उद्योग बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र के द्वारा संचालित किया जा रहा है।
  • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय PMEGP स्कीम को संभालता है।
  • इस स्कीम के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके ऊपर आय की कोई भी सीमा नहीं है।
  • आरबीआई के नियम के अनुसार, बैंकों को 10 लाख रुपए तक के लोन प्रदान करते समय कॉलेटरल सिक्योरिटी लेने की‌ जरूरत नहीं है।
  • लोन पर ब्याज की दर 11% और 12% हो सकती है।
  • पहले 6 महीने के मोरटोरियम अवधि के बाद, PMEGP लोन का रीपेमेंट पीरियड 3 से 7 साल है।
  • अगर आप या संस्था की पोर्टल पर अप्लाई करते हैं तो उन्हें एक पेज का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। PMEGP पोर्टल और एप्लीकेशन फॉर्म को मोबाइल पर भी देखा जा सकता है। आपकी एप्लीकेशन प्रक्रिया के हर चरण पर, पोर्टल आपको एसएमएस या ईमेल भेज देगा।
  • भारत सरकार ने मार्जिन मनी के लिए अप्लाई करने के लिए और उसे फाइनेंसिंग ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया है।
  • सब्सिडीज कई तरह की गतिविधियों के लिए दी जाती है जिसमें एग्रीकल्चर और उससे संबंधित क्रियाएं उत्पादन सर्विस सेक्टर उद्यम ट्रांसपोर्ट और पर्यावरण संबंधित प्रोजेक्ट।
  • PMEGP लोन स्कीम उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने 8th स्टैंडर्ड की परीक्षा भी पास नहीं की हो।
  • इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत लोन देने का आखिरी निर्णय बैंक के पास सुरक्षित रहता है।
  • मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उन्नति के लिए प्रोजेक्ट की अधिकतम राशि एक करोड़ हो सकती है वही सर्विस या व्यापार सेक्टर में उन्नति के लिए 25 लाख रुपए तय की गई है।
  • दूसरे लोन के लिए लाभार्थी को कुल प्रोजेक्ट लागत का 10% योगदान देना होगा।
  • दूसरे लोन के लिए सब्सिडी रेट 15 परसेंट है जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के व्यक्तियों को नहीं शामिल किया गया है।
  • पहाड़ी क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोगों के लिए सब्सिडी रेट प्रोजेक्ट लागत की 20% तय की गई है।
  • केवल वही प्रोजेक्ट जिन्हें PMEGP के तहत पात्र माना गया है इस स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
  • PMEGP पोर्टल के तहत कई तरह की एक्टिविटीज को पोस्ट किया गया है
  • फाइनेंशियल बैंक नोडल बैंक के द्वारा मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त करती है।
  •  टीडी पर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाएगा। मार्जिन मनी 3 साल से पहले रिफंड कर दी जाएगी अगर बिजनेस अच्छा नहीं चलता है तो।
  • अगर लाभार्थी किसी और स्कीम के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त कर चुका है तो वह इसके लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

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