GST Composition Scheme
Sep 07, 2024
जीएसटी कंपोजिशन योजना स्मॉल बिजनेस के लिए डिजाइन की गई हैl जिसके अंतर्गत टैक्स Payer को कम रेट पर जीएसटी का भुगतान करने का मौका मिलता हैl अगर आप का व्यवसाय है या फिर आप जीएसटी का भुगतान करते हैं, तो आपके लिए जीएसटी कंपोजिशन योजना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको यह जानकारी देंगे कि जीएसटी कंपोजिशन योजना क्या है, इस योजना के लाभ क्या है और जीएसटी कंपोजिशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए अंत तक पोस्ट को पढ़ें।
GST Composition Scheme क्या है?
GST Composition Scheme को भारत सरकार के द्वारा स्मॉल बिजनेस के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे बिजनेस जिनकी सालाना टर्नओवर 1.5 करोड रुपए से कम है,उन्हें ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जो भी टैक्स का भुगतान करेंगे,उन्हें एक फिक्स्ड रेट पर जीएसटी का भुगतान करना होगा। इस योजना के अंतर्गत क्वार्टरली, मंथली और ईयरली किसी भी अनुसार जीएसटी का भुगतान कर सकते हैं।
GST Composition Scheme के माध्यम से काफी ज्यादा लाभ छोटे बिजनेस को मिल रहा है। उन्हें पहले से कम दर पर जीएसटी का भुगतान करना पड़ रहा है। इस योजना के माध्यम से Form GSTR-4 और an annual return in Form GSTR-9A को क्वार्टरली भरा जा सकता है।
GST Composition Scheme के लिए कौन पात्र हैं?
इस स्कीम का लाभ Taxpayer को तभी मिलेगा, अगर इसकी सालाना जो टर्नओवर है, वह 1.5 करोड रुपए से कम होगीl इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और North-Eastern States के लिए टर्नओवर की लिमिट को घटकर 75 लाख रुपए किया गया है।
- Taxpayer तंबाकू आइसक्रीम और पान मसाला का प्रोडक्शन करता हो।
- Taxpayer नों टैक्सेबल गुड्स ओर नों टैक्सेबल सर्विस से संबंधित नहीं होना चाहिए।
- Taxpayer Inter-State सप्लाई से संबंधित भी ना हो।
- अगर , casual or non-resident taxable Person है, तो उसे जीएसटी कंपोजिशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- section 52 of the CGST Act के अंतर्गत अगर Taxpayer अच्छा और सर्विस ई-कॉमर्स के माध्यम से सप्लाई नहीं कर रहा है, तभी वह इस योजना का लाभ लगाl
- 10(2)(e) क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गुड्स का सप्लाई ना किया गया होl
Taxpayer के द्वारा अगर एक ही पेन का इस्तेमाल करके विभिन्न प्रकार के बिजनेस किया जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जीएसटी कंपोजिशन योजना का लाभ दिया जाएगाl
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GST Composition Scheme Rate क्या है?
Business Type | CGST | SGST | Total |
Restaurants which are not serving alcohol | 2.5% | 2.5% | 5.0% |
Manufacturers & traders of goods | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
Others (such as service providers) | 3.0% | 3.0% | 6.0% |
जो टैक्स की रेट है, वह राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में जो टैक्स का भुगतान करता है, उसके कारोबार पर लागू होती हैl टर्नओवर में टैक्स के लिए एलिजिबल taxpayer और छूट आदि शामिल होती हैl लेकिन आपको यह बात भी जाननी होगी कि Reverse Charge के अंतर्गत आने वाली पंजीकृत या पंजीकृत व्यक्ति से वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य शामिल नहीं होता हैl
कंपोजिशन टैक्स योग्य जो भी व्यक्ति होता है, उसे समान या सेवा की खरीद पर किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट की मांग नहीं कर सकता हैl बिक्री चलन पर कोई भी जीएसटी प्राप्त नहीं कर सकता हैl कर चालान के अलावा आपूर्ति का बिल जारी करने की आवश्यकता होगीl
Composition Scheme के नियम
- अगर Taxpayer जीएसटी कंपोजिशन योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उसे फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से पहले GST CMP-02 इंटीमेशन फॉर्म भरना होगाl
- taxpayer के द्वारा जब जीएसटी कंपोजिशन योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाएगा, तो अप्वाइंटमेंट डेट के 30 दिनों के अंदर Form GST CMP-01 के माध्यम से इंटीमेशन देना होगाl
- जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, तो 60 दिनों के अंदर taxpayer को GST ITC-03 को भरना होगा।
- जब आप जीएसटी कंपोजिशन योजना का चुनाव करेंगे, तो उसके immediately preceding date से जीएसटी का भुगतान करना होगा।
- Taxpayer को हर बिल नोटिस बोर्ड और साइन बोर्ड पर composition taxable person को मेंशन करना जरूरी है।
- टैक्स पेयर को हर क्वार्टर की 18 तारीख को Form GSTR के माध्यम से जीएसटी रिटर्न भरनी होगी।
- रिटर्न में यह सब चीज मेंशन होगी कि कितना टैक्स का भुगतान हो रहा है, कितनी टर्नओवर है,कितने महीने या साल का टैक्स है। यह सभी जानकारी यहां पर लिखी हुई होगी।
- रिटर्न भरते समय जो पेंडिंग टैक्स है, उसका भुगतान करना भी जरूरी है। electronic cash ledger or the electronic credit ledger के माध्यम से टैक्स का भुगतान किया जा सकता हैl
- जिस प्रकार अन्य taxpayer के द्वारा टैक्स से संबंधित या जीएसटी से संबंधित रिकार्ड तैयार किए जाते हैं और डिटेल बुक तैयार की जाती है, ऐसा आपको जीएसटी कंपोजिशन योजना में नहीं करना हैI
- लेकिन उत्पादन बिक्री टैक्स का भुगतान, पेनल्टी और अन्य सभी जानकारी भी आपको रखनी होगीl
Different Forms for the GST Composition Scheme
From Number | Discription |
GST CMP-01 | Intimation to opt for the composition scheme by a person who is granted provisional registration under GST |
GST CMP-02 | Intimation to opt for the composition scheme by a person having registration under GST |
GST CMP-03 | Intimation of the details of the stock of goods held on the day preceding the date of exercise of option |
GST CMP-04 | Intimation of withdrawal from the composition scheme |
GST CMP-05 | Notice for denial of option to pay tax under the composition scheme |
GST CMP-06 | Reply to the notice for denial of option to pay tax under the composition scheme |
GST CMP-07 | Order for acceptance or rejection of reply to the notice for denial of option to pay tax under the composition scheme |
GSTR-4 | Quarterly return for the composition taxable person |
GSTR-9 | Annual return for the composition taxable person |
GST ITC-03 | Declaration for the payment of the amount of input tax credit on the stock of goods held on the date of withdrawal from the composition scheme |
How To Apply For Composition Scheme under GST Act
Composition Scheme under GST Act के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन हैl आप ऑनलाइन माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैंl
- सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल को ओपन करना होगा और पोर्टल पर Login और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना हैl
- इसके पश्चात सर्विस टेब के ऑप्शन पर क्लिक करना हैl
- इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आपको अपनी बिजनेस से संबंधित सभी जानकारी भरनी होगी।
- इसके अलावा आपको फाइनेंशियल ईयर का चुनाव करना है और रजिस्ट्रेशन के लिए कैटेगरी को भी सेलेक्ट करना होगा।
- चेक बॉक्स में आपको अपनी पात्रता के हिसाब से सभी चेक बॉक्स पर क्लिक करना।
- सभी जानकारी वेरीफाई करने होगी। डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट और इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के माध्यम से आवेदन जमा करना होगा।
- आपको एक्नॉलेजमेंट और रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। जो भी अपने मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दी है,इस पर ही यह डिटेल्स आएंगी।
- 15 दिन के अंदर आपको यह जानकारी हो जाएगी कि जीएसटी कंपोजिशन योजना के अंतर्गत आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है या फिर नहीं।
- GST CMP-02 form को आपको भरना होगा। इसका मतलब यह है कि आप कंपोजिशन योजना के अंतर्गत टैक्स का भुगतान करते हैं।
- आपको यह जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड कर लेना है और संभाल कर रखना है।
Composition Scheme के लाभ
Reduced tax liability
जीएसटी कंपोजिशन योजना के माध्यम से कहीं ना कहीं टैक्स का भुगतान करने की लायबिलिटी में भी कमी आई है। क्योंकि आपके सर पर अलग-अलग प्रकार का टैक्स भुगतान करने की टेंशन नहीं रहेगी। एक Fixed Rate के आधार पर आप आसानी से क्वार्टरली रिटर्न भरनी है।
Simplified compliance
जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के माध्यम से आपको बस one quarterly return (GST CMP-08) और one annual return (GSTR-4) ही भरनी होगी । आपको मल्टीप्ल रिकॉर्ड्स तैयार करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको अलग-अलग जीएसटी रिटर्न फाइल करने की जरूरत होगी।
Ease of administration
जीएसटी कंपोजिशन योजना के अंतर्गत आपको एक डायरेक्टर के आधार पर जीएसटी का भुगतान करना होगा। इसलिए आपको अलग-अलग प्रोडक्ट या सर्विस के आधार पर अलग-अलग रेट पर टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। आपका समय बचेगा और इसी के साथ-साथ आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी । सब कुछ हैंडल करने में भी आपको आसानी होगी।
Funding
जीएसटी कंपोजिशन योजना के माध्यम से बिजनेस लोन लेने में आसानी हो गई है। बेहतर इंटरेस्ट रेट पर आपको बिजनेस लोन मिल जाएगा। आप फ्लेक्सीलोन के माध्यम से भी लोन ले सकते हैं।
GST Composition Scheme के नुकसान
जीएसटी कंपोजिशन योजना के कुछ नुकसान भी है-
लिमिटेड बिजनेस क्षेत्र-
जीएसटी कंपोजिशन योजना के अंतर्गत कुछ सीमित एरिया में ही आपका बिजनेस कर होगा। जैसे कि inter-state सप्लाई, ई-कॉमर्स सेल और exempt supplies आदि का ऑप्शन यहां पर नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में आप परचेज और सर्विस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते हैं।
टैक्स का दबाव अधिक है
टैक्स कंपोजिशन योजना के अंतर्गत आप पर टैक्स का बटन भी काफी ज्यादा हो जाता है। क्योंकि आप अपने कस्टमर से खरीदारी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिमांड नहीं कर सकते हैं और आपकी लायबिलिटी बढ़ सकती है।
किसी अन्य योजना को चुनने की सुविधा नहीं है
अगर आप एक बार जीएसटी कंपोजिशन चुन लेंगे तो आपको फिर योजना चुनने का ऑप्शन यहां पर नहीं मिलेगा। आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर जीएसटी कंपोजिशन योजना के माध्यम से ही टैक्स का भुगतान करना होगा।
अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय Normal Taxpayer को सेलेक्ट किया है, तो आपको GST CMP-02 करना होगा। यदि आपने जीएसटी कंपोजिशन योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आपको GST REG-01 form भरकर अपनी जीएसटी रिटर्न भरनी होगी। जीएसटी कंपोजिशन योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको लगभग 60 दिनों के अंदर GST ITC-03 का फॉर्म भी भरना होगा।
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निष्कर्ष
GST Composition Scheme के माध्यम से Taxpayers को Fixed Rate पर जीएसटी का भुगतान करना होगा इस योजना के माध्यम से कई हजारों बिजनेस ओनर्स को फायदा हुआ है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स के माध्यम से अन्य टैक्स का भुगतान करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप जीएसटी कंपोजिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो जीएसटी पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जीएसटी कंपोजिशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता को अवश्य चेक करें।
FAQ
1.GST Composition Scheme क्या होती है?
जीएसटी कंपोजिशन योजना को Small Taxpayers के लिए डिजाइन किया गया ह जीएसटी कंपोजिशन में एक फिक्स्ड रेट पर आपको टैक्स का भुगतान करना होग जिससे अधिक जीएसटी का भुगतान करने का दबाव भी कम होग
2.GST Composition Scheme किस पर लागू होती है?
Small Taxpayers जिसकी एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़(हिमाचल एंव नॉर्थ राज्य के लिए 75 लाख है) उसे जीएसटी कंपोजिशन योजना का लाभ मिलेगा।
3.GST Composition Scheme Tax Rate क्या है?
GST Composition Scheme में रेस्टोरेंट सर्विस के लिए 5%, ट्रेडर्स के लिए 6% और अन्य के लिए एक प्रतिशत निर्धारित की गई हैl
4.जीएसटी कंपोजिशन योजना में क्या लिमिट है?
जीएसटी कंपोजिशन योजना के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम नहीं किया जा सकताl ई-कॉमर्स और इंटर स्टेट सेल को भी नहीं किया जा सकताl
5.जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के लिए कैसे आवेदन करें?
जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के लिए आप ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आपको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से फॉर्म भरना होगा और आपको जीएसटी कंपोजिशन योजना का लाभ मिल जाएगा
6.regular Scheme से जीएसटी कंपोजिशन योजना में Switch किया जा सकता है या फिर नहीं?
हां आप अपने हिसाब से रेगुलर जीएसटी योजना से जीएसटी कंपोजिशन योजना में जा सकते हैंl
7.GST Composition Scheme से Withdrawal करने की कंडीशन क्या है?
Withdrawal करने के लिए आप को एक फॉर्म भरना होगा।
8.अगर Taxpayer की टर्नओवर लिमिट जीएसटी कंपोजिशन योजना की लिमिट से अधिक हो जाए तो क्या होगा?
अगर टर्नओवर की लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो Taxpayer को रेगुलर योजना में Switch कर दिया जाएगाl