प्रदूषण प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें, प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें
Oct 15, 2024
जब भी आप कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, तो व्यवसाय शुरू करने से पहले आपको प्रदूषण सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। चाहे आप छोटा बिजनेस करें या फिर बडा व्यवसाय करें, प्रदूषण प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको होगी। पोस्ट के माध्यम से हम आपको यह जानकारी देंगे की अगर आप व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, तो व्यवसाय शुरू करने से पहले आपको कौन सा प्रदूषण प्रमाण पत्र लेना है।
प्रदूषण प्रमाण पत्र क्या होता है?
यह बात तो आपसे सभी जानते ही होंगे कि भारत में बहुत तरह के व्यवसाय चलाए जा रहे हैं और आजकल के युवा नौकरी से ज्यादा व्यवसाय को करना चाहते हैं। अगर आप भी अपना व्यवसाय खोलना चाहते हैं, चाहे आपका व्यवसाय किसी भी सर्विस से संबंधित हो। आपको व्यवसाय के लिए प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। अगर किसी के पास प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसे व्यवसाय शुरू करने नहीं दिया जाएगा। व्यवसाय शुरू करने से पहले भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के आप व्यवसाय शुरू नहीं कर सकते।
प्रदूषण प्रमाण पत्र के कितने प्रकार होते हैं?
Consеnt to Establish (CTE)
अगर आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि किस श्रेणी में आपका व्यवसाय शामिल किया गया है। श्रेणी डिसाइड करने के बाद आपको पीयूसी प्रमाणपत्र बनवाना होगा। लेकिन प्रदर्शन प्रमाण पत्र दो तरह के होते हैं। अगर आप अपने व्यवसाय को शुरू करना जा रहे हैं, तो व्यवसाय के निर्माण कार्य शुरू करने से पहले आपको COE प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा। अगर आपको यह सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आप बिना किसी परेशानी के अपने व्यवसाय के लिए निर्माण करना शुरू कर सकते हैं। प्रमाण पत्र के लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड से आपको संपर्क करना होगा.
Consеnt to Opеratе (CTO)
जब आपका बिजनेस का निर्माण हो जाएगा, तो बिजनेस निर्माण होने के बाद आपको अब बिजनेस शुरू करना होगा। लेकिन बिजनेस शुरू करने से पहले आपको फिर से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की परमिशन लेनी होगी। उसी के बाद आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
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किन व्यवसाय में Pollution Certificate की आवश्यकता होगी?
भारत सरकार के द्वारा सभी व्यवसाय को कैटेगरी में बांटा गया है। कुल मिलाकर कर 4 कैटेगरी बनाई गई है। आपको अपनी सर्विस या फिर प्रोडक्शन की श्रेणी के हिसाब से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना होगा।
Red
भारत सरकार के द्वारा प्रदूषण सूचकांक के हिसाब से व्यवसाय के लिए अलग-अलग श्रेणी बनाई गई है। लाल रंग की श्रेणी में उन उद्योगों को शामिल किया गया है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। जिन व्यवसाय के कारण सबसे ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है,ऐसे व्यवसाय लाल श्रेणी में आते हैं और ऐसे व्यवसाय के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य किया गया है। विनिर्माण करने वाले उद्योग, अंतरराष्ट्रीय रेस्तरां और सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल के अलावा भी अन्य कई सारे बिजनेस इस श्रेणी में शामिल किए गए हैं। इस श्रेणी के बिजनेस को सीटीओ और सीटीई दोनों तरह के प्रमाण पत्र बनवाने जरूरी है।
Orange
ग्रीन बिजनेस रहने में उन व्यवसाय को शामिल किया जाता है, जिसमें प्रदूषण सूचकांक लाल श्रेणी के बिजनेस से थोड़ा कम होता है। ऑरेंज श्रेणी में काजू प्रसंस्करण, कॉफी बीज प्रसंस्करण, औषधीय निर्माण, मछली प्रसंस्करण और पैकेजिंग से संबंधित व्यवसाय को शामिल किया गया है। अगर आपका व्यवसाय भी इन गतिविधियों से संबंधित है, तो आपको भी व्यवसाय के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाना होगाl
Green
आपकी जानकारी के लिए बता दे की क्रीम कैटेगरी में उन व्यवसाय को शामिल किया गया है, जिनका संचालन करने से हमारे पर्यावरण को बहुत कम प्रभाव पड़ता है। छोटी बेकरी, खाद्यान्नों का भंडारण, चमड़े के जूते और उत्पाद, सीमेंट उत्पाद, मिश्रित सिरेमिक रंग, स्टार्च से गोंद, आटा मिलें, चाय प्रसंस्करण और अन्य विभिन्न प्रकार के व्यवसाय ग्रीन श्रेणी में शामिल किए गए हैं। इस तरह के व्यवसाय को सीटीओ और सीटीई सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है।
White
व्हाइट व्यवसाय में होना बिजनेस को रखा जाता है। जिसे एक प्रतिशत भी प्रदूषण नहीं होता है। व्हाइट श्रेणी में इलेक्ट्रिक लैंप बल्ब निर्माण, कपास कताई और बुनाई (छोटे पैमाने पर), गैस सिलेंडर भंडारण और अन्य विभिन्न प्रकार के व्यवसाय को शामिल किया गया हैl आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस तरह के व्यवसाय के लिए सीटीओ और सीटीई की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप प्रदूषण प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले आपको अपने व्यवसाय की श्रेणी चेक करनी होगी।
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता क्यों होती है?
Lеgal Compliancе
जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अनुसार प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पर्यावरण प्रदूषण सर्टिफिकेट हर व्यवसाय के लिए लेना इसलिए जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे व्यवसाय ऐसे हैं जो ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। जिससे काफी सारी प्रदूषित पदार्थ निकलता है। कुछ व्यवसाय के द्वारा प्रदूषित पदार्थ को सीधा नदी नालों में छोड़ दिया जाता है। जिसके कारण बहुत ज्यादा जल प्रदूषण होता है।
इसी वजह से अब हर व्यवसाय के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा, ताकि कोई भी व्यवसाय अगर इस प्रकार की हरकत करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इतना ही नहीं व्यवसाय को बंद भी किया जा सकता है। इसीलिए व्यवसायों के द्वारा इस प्रकार की गतिविधि ना की जाए, इस पर रोक के लिए ही पीयूसी प्रमाणपत्र जरूरी है।
Environmеntal Responsibility
पर्यावरण को सुरक्षित रखना हर आम आदमी के लिए जरूरी है। यह बात तो आप जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण हर साल लाखों लोग बीमार हो सकते हैं। इसके अलावा जंगली जानवर और अन्य गंदे पानी का इस्तेमाल करने से लोग बीमार हो सकते हैं। इसके अलावा दूषित पर्यावरण के कारण भी लोगों की मौत हो सकती है। इसलिए व्यवसाय पर कुछ हद तक रोक लगाने के लिए ही सरकार के द्वारा प्रदूषण प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया गया है। अगर प्रदूषण प्रमाण पत्र में लिखी हुई गाइडलाइंस को व्यापार व्यवसाय फॉलो नहीं करेंगे, तो व्यवसाय को बंद भी किया जा सकता है।
Building Reputation and Credibility
अगर आपने अपने व्यवसाय के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाया हुआ है, तो इससे मार्केट में आपका बिजनेस की वैल्यू बड़ेगी। क्योंकि आज के समय में लोग पर्यावरण के लिए काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम की चलाएं जा रहे हैं। अगर आप पहले से ही अपने बिजनेस के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवा लेंगे, तो लोगों के मन में आपका बिजनेस के लिए अच्छी छवि भी बनेगी और लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। अगर आपके पास बिजनेस से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं होंगे, तो आपको बिजनेस भी अच्छा नहीं चलेगा।
- प्रदूषण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जब आप आवेदन करेंगे, तो आवेदन करते समय आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने जरूरी है।
- मतदाता पहचान पत्र,पहचान का प्रमाण, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि।
- पते का प्रमाण, जैसे बिजली बिल, पानी बिल, किराया समझौता, आदि।
- भूमि स्वामित्व या पट्टा समझौते से संबंधित प्रमाण, यदि लागू हो।
- साइट योजना, लेआउट योजना, प्रक्रिया प्रवाह आरेख, और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जो व्यवसाय परिसर और उत्पादन प्रक्रिया के स्थान और लेआउट को दर्शाते हैं।
- एक परियोजना रिपोर्ट जिसमें गतिविधि की प्रकृति, कच्चे माल, प्रदूषण नियंत्रण उपाय और पर्यावरणीय प्रभाव विवरण से संबंधित जानकारी होना जरूरी है
- स्थानीय प्राधिकारी या ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), यदि लागू हो।
- बैंक खाते का विवरण और निर्धारित शुल्क की भुगतान रसीद
Pollution Certificate Eligibility
- प्रदूषण सर्टिफिकेट लेने के लिए कुछ पात्रता का ध्यान रखना होगा। अगर आप पात्रता पूरा नहीं करते हैं, तो आपको प्रदूषण सर्टिफिकेट / पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं मिल पाएगा।
- व्यवसाय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आपका बिजनेस रजिस्टर होना चाहिए। तभी आप प्रदूषण प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- अगर आप अपने व्यवसाय के लिए प्रदूषण रिपोर्ट लेना चाहते हैं,तो व्यवसाय से संबंधित परियोजना रिपोर्ट होने की जरूरी है।
- अगर आपके परियोजना रिपोर्ट में व्यवसाय से संबंधित सभी जानकारी जैसे कच्चा माल, उत्पादन प्रक्रिया और अन्य संबंधित सब कुछ लिखा हुआ है ।तो आप प्रदूषण प्रमाण पत्र अपने व्यवसाय के लिए बनाने के लिए के लिए एलिजिबल होंगे।
- व्यवसाय को वायु, जल, ध्वनि और ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए सभी मापदंडों को पूरा करना होगा।
- वेबसाइट को शुरू करने से पहले बिजनेसमैन को स्थानीय प्राधिकारी या ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य है।
- जब आप व्यवसाय के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेंगे, तो आपके पास बिजनेस से संबंधित सभी जानकारी जैसे बिजनेस का पता बिजनेस के निर्माण से संबंधित जानकारी और बिजनेस से व्यवसाय की बिल्डिंग से संबंधित सभी जानकारी देनी होगी।
How Can Get Pollution Certificate?
भारत सरकार के द्वारा प्रदूषण सर्टिफिकेट या प्रदूषण लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आपके पास यह सर्टिफिकेट होना चाहिए । आप इस सर्टिफिकेट को खुद भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप नजदीकी अटल सेवा केंद्र के माध्यम से भी इस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। प्रदूषण लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है । आप घर बैठे आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप पॉल्यूशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया समझ लेते हैं।
Step 1- अपने व्यवसाय की कैटेगरी को जानें
The Ministry of Environmеnt, Forеst and Climatе Changе (MoEFCC) के द्वारा भारत में उद्योग सेक्टर को हर एरिया में बांटा गया है। लाल, हरा ,पीला और सफेद यह चार कैटेगरी है। आपको सबसे पहले अपने बिजनेस की कैटेगरी को समझना होगा और बिजनेस की कैटेगरी के हिसाब से ही ऑनलाइन प्रदूषण प्रमाण पत्र के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अब आप यह सोच रहे हैं की कैटेगरी के बारे में आपको जानकारी कहां से प्राप्त होगी। आप अपने statе pollution control board’s website के माध्यम से कैटेगरी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
Step 2- Consеnt to Establish (CTE) के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
- अगर आप निर्माण या स्थापना गतिविधि को शुरू करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परमिशन लेनी होगी। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा और ऑफिशल वेबसाइट पर आपको आवेदन से संबंधित जानकारी मिल जाएगी।
- आपको ध्यान से आवेदन फार्म को भरना होगा और आवेदन फॉर्म भरने के साथ-साथ आपको सभी दस्तावेजों को भी स्कैन करके अपलोड करना होगा, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड और केवाईसी से संबंधित सभी दस्तावेज।
- पासपोर्ट साइज फोटो के अलावा भी अन्य सभी डॉक्यूमेंट जमा करे और ऑनलाइन स्कैन करके अपलोड करने होंगे।
- इसके पश्चात आपको परियोजना रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और साइट योजना को भी तैयार करना होगा। बिल्डिंग से संबंधित सुरक्षा स्विच बोर्ड मीटर, अग्नि सुरक्षा और अन्य सभी से संबंधित चित्रों को शामिल करना होगा।
- इसके बाद आपको पर्यावरण प्रबंधन योजना, पर्यावरण प्रभाव आकलन और पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र को भी जमा करना होगा ।
- फार्म जमा करने के बाद आपको आवेदन शुल्कों का भुगतान भी करना होगा। हर राज्य सरकार के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित अलग-अलग फीस निर्धारित की गई है।
- आप अपने राज्य की व्यवसाय को जैसे ही चेक करेंगे, वहां पर आपको आवेदन शुल्क से संबंधित जानकारी मिल जाएगी।
- आवेदन शुल्क को जमा करने के बाद अपना आवेदन फॉर्म सबमिट करें। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा लगभग एक से दो महीने तक वेरिफिकेशन किया जा सकता है। जैसे ही वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी,पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा । बाकी अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक पोर्टल का विजिट कर सकते हैं।
Step 3- Consеnt to Opеratе (CTO) के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
- जब आपके द्वारा व्यवसाय का सेटअप कर लिया जाएगा, तो उसके बाद आपको व्यवसाय को शुरू करने से पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिजनेस को शुरू करने के लिए एक बार फिर से परमिशन लेनी होगी।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना होगा। आधिकारिक वेबसाइट ओपन करने के पश्चात आपको कांस्टेंट टू ऑपरेट के आवेदन फार्म को भरना होगा।
- आवेदन फॉर्म भरते समय आपको पूछी गई सभी जानकारी को भरना होगा और जानकारी भरने के बाद आपको जो भी दस्तावेज जरूरी है, उन सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
- केवाईसी डॉक्यूमेंट और अन्य महत्वपूर्ण सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें। दस्तावेज को अपलोड करने के बाद आपको आवेदन फार्म जमा करना है । लेकिन आवेदन फार्म जमा करने से पहले आवेदन शुल्क का भुगतान जरूर करें।
- बिना आवेदन शुल्क का भुगतान किए आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। जैसे ही आप आवेदन शुल्क का भुगतान कर देंगे, तो उसके पश्चात अपना आवेदन फॉर्म सबमिट करें।
- बोर्ड के द्वारा विभाग द्वारा आपके द्वारा किए गए आवेदन की जांच की जाएगी। अगर सब कुछ सही जानकारी हुई और दस्तावेज सही पाए गए, तो आपको जल्द ही व्यवसाय संचालन के लिए सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।
हमने आपको ऊपर की प्रक्रिया में आवेदन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। उम्मीद करते हैं कि आप कुछ समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से आप पर्यावरण प्रदूषण प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और किस प्रकार आप व्यवसाय को चलाने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
अगर आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप राज्य के हिसाब से बनाए गए बोर्ड की ऑफिशल वेबसाइट चेक कर सकते हैं। अगर आप अपने व्यवसाय के लिए लेना चाहते हैं, तो लेने के लिए आप ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट रेट पर लोन प्राप्त करना चाहते हैं, तो Flexiloans भी आपके लिए व्यवसाय लोन के लिए बेस्ट ऑप्शन हैl
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State Wise List
अगर आप प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिस्ट के माध्यम से अपने राज्य के ऑफिसियल वेबसाइट को चेक करें और आवेदन लिंक पर क्लिक करें, और आवेदन करें।
हरियाणा – https://hspcb.gov.in/
झारखंड – https://www.jspcb.nic.in/
केरल – https://www.keralapcb.nic.in/
कर्नाटक – https://kspcb.karnataka.gov.in/
महाराष्ट्र – https://mpcb.gov.in/node
मणिपुर – http://manipur.spcb.co.in/
मध्य प्रदेश – http://www.mppcb.nic.in/
मेघालय – http://megspcb.gov.in/
अरुणाचल प्रदेश – https://eservice.arunachal.gov.in/
असम – http://pcbassam.org/consent.htm
बिहार – http://www.bspcb.bih.nic.in/
छत्तीसगढ़ – https://enviscecb.org/
गोवा – http://goaspcb.gov.in/
हिमाचल प्रदेश – https://hppcb.nic.in/
मिजोरम – https://mpcb.mizoram.gov.in/
नागालैंड – https://npcb.nagaland.gov.in/
ओडिशा – http://ospcboard.org/
पंजाब – http://www.ppcb.gov.in/
राजस्थान – http://environment.rajasthan.gov.in/
सिक्किम – https://skocmms.nic.in/
तेलंगाना – https://tspcb.cgg.gov.in/
तमिलनाडु – https://tnpcb.gov.in/
त्रिपुरा – http://trpenvis.nic.in/
उत्तर प्रदेश – http://www.uppcb.com/
उत्तराखंड – https://ueppcb.uk.gov.in/
पश्चिम बंगाल – https://www.wbpcb.gov.in/
निष्कर्ष
इस पोस्ट के माध्यम से हमने आपको प्रदूषण प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी दें दी है। आप यह जान गए होंगे कि प्रदूषण प्रमाण पत्र व्यवसाय के लिए प्राप्त करना कितना समय जरूरी है। प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने से पहले अपने व्यवसाय की श्रेणी को एक बार चेक जरूर करें, तभी आपका प्रमाण पत्र वैलिड होगा।
FAQ
1-क्या आप सभी प्रकार के व्यवसाय के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र बनाना अनिवार्य है?
हां, भारत में सभी व्यवसाय के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य हैl जिस भी वेबसाइट के पास कोई दूसरे प्रमाण पत्र नहीं होगा उसका व्यवसाय रद्द भी किया जा सकता है।
2-प्रदूषण प्रमाण पत्र एक पर जारी होने के पश्चात कितने सालों तक के लिए वैलिड है?
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि प्रदूषण प्रमाण पत्र लगभग 5 सालों के लिए वैलिड होता है। आपको 5 साल पूरे होने के बाद फिर से आपका प्रमाण पत्र Renewal करवाना होगा।
3–प्रदूषण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें?
प्रदूषण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगाl प्रदूषण प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं है। अगर आप पात्र हैं, तो लगभग 1 महीने से 2 महीने के अंतर्गत आपका प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
4–प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन शुल्क पे देना होगा या नहीं?
प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। हर राज्य सरकार के द्वारा अलग-अलग आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसके बारे में आपको जानकारी आपके राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ही मिल पाएगी।